जेबीटी शिक्षकों को सौगात
दयानंद शर्मा, चंडीगढ़
ओमप्रकाश चौटाला शासनकाल में भर्ती हुए
लगभग तीन हजार जेबीटी शिक्षकों के लिए
खुशखबरी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने
महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार को निर्देश
दिया कि वह वर्ष 2000 में भर्ती किए गए
लगभग तीन हजार के करीब जेबीटी टीचर
की चार माह के भीतर प्रमोशन करे।
मालूम हो कि राज्य सरकार ने इन
जेबीटी टीचर को तरक्की व अन्य लाभ देने पर
इस आधार पर रोक लगाई हुई थी कि इस
भर्ती की सीबीआइ जांच कर रही है और
मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके खिलाफ
कैथल निवासी रोशनलाल व अन्य ने वर्ष
2010 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर
मांग की थी कि उनकी सर्विस को दस साल
से ज्यादा हो गया है, लेकिन सरकार न
तो उनका प्रमोशन कर रही है और न ही कोई
अन्य लाभ दिया जा रहा।
शुक्रवार, 28 सितंबर 2012
जेबीटी शिक्षकों को सौगात
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